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जिला कलक्टर ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए ली जिला आपदा प्रबन्धन की बैठक

– जिले के प्रत्येक अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को बनायें बचाव संसाधनयुक्त
जालोर
जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने गुरूवार को अपने कक्ष में जिले को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला आपदा प्रबन्धन की बैठक ली। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. जी.एस. देवल एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डाॅ. एस.पी. शर्मा से कहा कि जिले के प्रत्येक अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, संस्थानों और ग्रामीण स्तर तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यकतानुसार संसाधनों को खरीद कर उपलब्ध करवायें और कोरोना वायरस संक्रमण बचाव की दृष्टि से सुविधायुक्त बनायें। इसके लिए अन्य चिकित्सा संस्थानों पर भी कड़ी निगरानी रखने को कहा। जिला कलक्टर ने बैठक में मौके पर ही अतिरिक्त जिला कलक्टर सी.एल. गोयल व कोषाधिकारी कानाराम प्रजापत को निर्देश दिये कि वे जिले में कोरोना वायरस से बचाव संबंधी जागरूकता के लिये पेम्पलेट छपवाकर जनसाधारण में वितरण कराने के प्रबन्ध करें। उन्होंने आवश्यकतानुसार ट्रिपल एक्स मास्क, हैंड सेनीटाईजर, सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्युशन, थर्मल स्केनर एवं मेडीकेटेड सोप आदि बचाव संसाधनों की खरीद कर चिकित्सा केन्द्रों को अविलम्ब उपलब्ध्ध कराने के आवश्यक निर्देश दिये हैं। साथ ही कहा कि चिकित्सा संस्थानों में मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की दृष्टि से प्रबन्ध रहें और सूचना मिलते ही चिकित्सकीय जांच टीम को भेजने के लिए हमेशा तैयार रखें। इस दौरान जिला रसद अधिकारी लल्लूराम मीणा, प्रभारी अधिकारी लेखा ओमप्रकाश गाड़ोदिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

कोरोना वायरस के दृष्टिगत जिले में धारा 144 लागू-
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने जिले में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम की आवश्यकता और आमजन को इससे सुरक्षा प्रदान करने के लिये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की है। इसके अन्तर्गत जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर 20 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, चिकित्सकीय संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय तथा विद्यालय एवं महाविद्यालयों में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्षाओं व स्थानों को अपवाद रूप में इससे मुक्त रखा गया है। उक्त स्थानों के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर असाधारण स्थिति में संबंधित उपखंड के उपखंड मजिस्ट्रेट से इस आदेश से छूट प्राप्त करने के लिए विशेष अनुमति लेना आवश्यक होगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह धरना, प्रदर्शन, रैली बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के आयोजित नहीं कर सकेगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोग चलाया जा सकेगा। यह आदेश 31 मार्च मध्य रात्रि तक लागू रहेंगे।

पर्यटन स्थल व ऐतिहासिक स्मारक 31 मार्च तक बन्द-
जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने जिले में ऐसे स्थान जहां 50 से अधिक लोगांे के इकट्ठा होने की संभावना को देखते हुए कोरोना (कोविड-19) वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिये समस्त पर्यटन स्थल, संग्रहालय, एतिहासिक स्मारक, किले, पशु हटवाड़े, पार्क, खेल मैदान, चिड़ियाघर, स्पा, अभयारण्य, सार्वजनिक मेले, स्वीमिंग पूल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक केन्द्र आदि स्थलों को 31 मार्च तक बन्द रखने के निर्देश जारी किये हैं।

shrawan singh
Contact No: 9950980481

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