शादी के नाम पर धोखाधड़ी के आरोपी को जेल भेजा
जालोर. भीनमाल में शादी के नाम पर धोखाधड़ी कर रुपए ऐंठने के आरोपी की जमनता भीनमाल की जमानत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भीनमाल ने खारिज कर दी। अधिवक्ता सत्यवान सिंह राजपुरोहित ने बताया कि परिवादी प्रवीण कुमार ने पुलिस थाना भीनमाल में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी शादी ललिता कुमारी से सुरेश कुमार करवाई थी।
शादी से पहले उसने ललिता को उसकी गोद पुत्री बताया था। उसके बाद ललिता शादी के नाम पर धोखाधड़ी कर वापस सुरेश कुमार के पास चली गई। आरोपी सुरेश कुमार व ललिता व शांतिलाल गुजराती जगराम सेन बोरटा ने शादी के नाम पर षड्यंत्र रच कर चल कपट और जादू टोना तंत्र मंत्र कर कुल 8 लाख 75 हजार रुपए हड़प कर धोखाधड़ी की।
जिस पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान में आरोपी सुरेश कुमार माली, ललिता पुरोहित, शांतिलाल व जगराम सैन के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ और सुरेश कुमार माली को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में गुरुवार को जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई कर दोनो पक्षों की बहस सुनकर मामले में अपराध की गंभीरता को देखते हुए सुरेश कुमार का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
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