फर्म की ओर से कीटनाशी व बीज नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन करने पर लाइसेंस निलंबित
जालोर. जिले सायला कस्बे में एक कृषि केंद्र की ओर से कीटनाशी व बीज अधिनियमों का उल्लंघन कर कारोबार करने पर उनका अनुज्ञापत्र 10 दिन के लिए निलंबित किया गया है। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ. आरबी सिंह ने बताया कि कीटनाशी/बीज निरीक्षक व कृषि विभाग के सहायक निदेशक संतोष गुप्ता की ओर से बुधवार को सायला के महादेव कृषि केंद्र सायला का निरीक्षण करने पर पाया गया कि फर्म की ओर से कीटनाशी अधिनियम 1968, बीज नियंत्रण आदेश 1983 एवं बीज अधिनियम 1968 का उल्लंघन कर कारोबार किया जा रहा है। जिसके कारण सहायक निदेशक की ओर से संबंधित फर्म का अनुज्ञापत्र निलंबित करने की अनुसंशा पर फर्म के लाइसेंस को 10 दिनों के लिए निलम्बित किया गया है। कार्रवाई के दौरान सायला तहसीलदार मादाराम चौधरी भी मौजूद रहे।
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