– ऐसे कार्मिक जिनकी मार्च से मई तक राज्य बीमा कटौती नहीं हुई है उनके लिए सहूलियत
जालोर. राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की उप निदेशक सुनिता यादव ने विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट किया है कि ऐसे कार्मिक जिनकी राज्य बीमा के तहत माह मार्च से मई 2020 तक के वेतन से प्रथम या अधिक जोखिम एरियर की कटौती नहीं हो सकी है। उन कार्मिकों के माह मार्च से मई 20 तक की अवधि के प्रथम या अधिक बढ़े हुए प्रीमियम एरियर की कटौती वेतन माह जून 20 के वेतन से बिना ब्याज करवा सकते हैं। ऐसे कार्मिक जिनकी माह मार्च के बकाया प्रीमियम की अप्रेल में कटौती कर ली गई है, परन्तु सिस्टम द्वारा पुन: कटौती हो गई है। ऐसे प्रकरणों में आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा चालान से मार्च 20 का एरियर जमा करवा दिया या फिर मई के वेतन से एरियर की कटौती हो गई है, ऐसे कार्मिक जिनका मार्च 20 का वेतन स्थगन नहीं किए जाने के कारण भुगतान कर दिया गया था तथा नियमानुसार राज्य बीमा की कटौती माह मार्च के बिल से कर ली गई थी और अधिक घोषणा के आधार पर एरियर की कटौती माह अप्रेल के वेतन से कर ली गई परन्तु माह मई के वेतन से पुन: कटौती हो गई, ऐसी कटौती का समायोजन माह जून 20 के वेतन में से आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

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