बाल कल्याण समिति ने किशोर न्याय, बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2015 की पालना नहीं करने पर दिया नोटिस
जालोर. बाल कल्याण समिति ने आहोर थानाप्रभारी की ओर से किशोर न्याय, बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2015 की पालना नहीं करने को गंभीरता से लेते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
बाल कल्याण समिति की बैठक में यह सामने आया कि आहोर थानाप्रभारी की ओर से से किशोर न्याय, बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत देखरेख व संरक्षण योग्य बच्चों से संबंधित प्रकरणों में अधिनियम की धाराओं में वर्णित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है।
ऐसे में समिति के अध्यक्ष नैनसिंह राजपुरोहित, सदस्य रमेशकुमार मेघवाल और मोड़सिंह काबावत ने इसे गंभीरता से लेते हुए उन्हें नोटिस जारी किया। वहीं अधिनियम की धाराओं की पालना नही करने के सम्बंध जवाब पेश करने के साथ ही 18 वर्ष से कम आयु वर्ग से संबंधित दर्ज प्रकरणों की जानकारी और उनमें अब तक हुई कार्रवाई के संबंध में समिति को जानकारी देने के लिए निर्देशित किया है।
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