- – जिले में लागू धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा की निरंतरता में निर्देश जारी
जालोर. जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने जिले में कोरोना संक्रमण फैलने की संभावनाओं के मध्यनजर नागरिकों की सुरक्षा एवं लोक परिशांति बनाए रखने को लेकर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में लागू निषेधाज्ञा की निरन्तरता में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के गृह विभाग के आदेश के अनुसार जिले में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पूर्व में जारी निषेधाज्ञा की निरन्तरता में आदेश जारी किए गए हैं। जिसके तहत कंटेनमेंट जोन में 31 दिसम्बर तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा।
उच्च घटनाओं वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन का प्रभावी सीमांकन, संक्रमण के ट्रांसमिशन की शृृंखला को तोडऩे और वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय है। कंटेनमेंट जोन में कड़े प्रतिबंध उपायों की सख्ती से अनुपालना करवाई जाएगी एवं केवल आवश्यक गतिविधियां अनुमत होंगी। कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से निर्धारित कड़े प्रतिबंध उपायों की सख्ती से अनुपालना करवाई जाएगी। चिकित्सा विभाग हर दिन सभी सकारात्मक मामलों की सूची (पता एवं मोबाइल विवरण के साथ) संबंधित थानाप्रभारी के साथ बीट कांस्टेबल द्वारा निगरानी प्रयोजन के लिए साझा करेंगे। बीट कांस्टेबल सकारात्मक मामलों की निगरानी के लिए राज कोविड एप डाउनलोड करेगा।
बीट कांस्टेबल मरीज घर पर ही रहता है यह सुनिश्चित करने के लिए तीन दिन में कम से कम एक बार रोगी के घर का दौरा करेगा और रोगी के मोबाइल फोन पर राज कोविड एप भी डाउनलोड करवाएगा। उन्होंने बताया कि सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों एवं वृत्त एकत्रीकरण समेत अन्य बड़े सामूहिक आयोजन 31 दिसम्बर तक अनुमत नहीं होंगे। इस प्रकार के आयोजन के संबंध में कार्यक्रम की बैठक व्यवस्था प्लान के साथ कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन किया जाता है तो वे आयोजन की अनुमति राज्य सरकार की गाइडलाइन की शर्तों के अधीन देंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि विवाह संबंधी आयोजन के लिए आयोजनाकर्ता को उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अधिमानत: इ-मेल से पूर्व सूचना देनी होगी। कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी, फेस मास्क व नो मास्क-नो एन्ट्री की सख्ती से पालना करनी होगी। स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता, प्रवेश एवं निकास के बिंदुओं पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैण्ड वाश व सेनेटाइजर जरूरी होगा। सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दु जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डल्स आदि बार-बार सेनेटाइज करने, मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होने, अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवॉश और सेनेटाइजर के प्रावधानों के साथ संपन्न हो सकेंगे। इनमें अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होंगी। कंटेनमेंट जोन/कफ्र्यू क्षेत्र में रियायतें व छूट संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे। यह आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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